गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 में लोगों को काफी छूट देने का फैसला किया है.
लॉकडाउन के चौथे चरण में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट तो थी, लेकिन इसके लिए डीएम से इजाजत लेनी होती थी. इसी के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास बनवाना होता था.
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गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक लोग और सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी. इसी के साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी राज्य में जाने के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी. हालांकि इस दौरान एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसी के साथ राज्यों को इस बात की भी छूट दी गई है कि अगर उन्हें कभी भी लगता है कि पाबंदी लगाई जानी चाहिए तो वह उसे लगा सकते हैं लेकिन इसके बारे में पहले से जानकारी देनी होगी.
गौरतलब है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट तो थी लेकिन इसके लिए डीएम से इजाजत लेनी होती थी. इसी के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास बनवाना होता था. अनलॉक 1 में सरकार की ओर से इस तरह के किसी भी नियम में छूट दे दी है.
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यहां पर ध्यान देने वाली बात ये हैं कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक देशभर में लोगों के आवागमन पर कर्फ्यू रहेगा. ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को तय समय के अंदर ही जाना होगा. रात में सफर करने की इजाजत नहीं होगी. गौरतलब है कि अभी तक रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाता था.
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