नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Lockdown 5 Guideline: लॉकडाउन पांच एक जून से शुरू होने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सूचना पहले ही दे दी थी हालांकि अब गृहमंत्रालय ने इसके लिए अब गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मद्देनजर दिल्ली में कुछ खास छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन को एक जून से 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है।
इस लॉकडाउन 5 में दिल्ली को क्या मिली छूट यहां जानिए
- होटल औद्योगिक संस्थान 8 जून के बाद खुल सकेंगे
- रात के कर्फ्यू का टाइम बदला
- अब रात में सात बजे के बजाय 9 बजे से जारी होगा कर्फ्यू
- कर्फ्यू सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा
- होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोलने की अनुमति
- दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत
- मॉल्स को आठ जून के बाद खोलने की मिली मंजूरी
दिल्ली में यहां जारी रहेंगी पाबंदियां
- कंटेनमेंट जोन (हाट स्पॉट) में लॉकडाउन के नियम रहेंगे लागू
- यह नियम कंटेनमेंट जोन में 30 जून यानि लॉकडाउन-5 तक लागू रहेंगे
- हॉट स्पॉट में सीमित रहेंगी गतिविधियां
- दवा और जरूरी सामान की ही होगी सप्लाई
- कांटेक्ट ट्रेसिंग की होगी निगरानी
बता दें कि लॉकडाउन 4 का समय 31 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार ने एक दिन पहले लॉकडाउन 5 के लिए नियम लोगों को बता दिया है। अब नया लॉकडाउन 5.0 पूरे एक महीने के लिए होगा। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन पांच के नियम लागू रहेंगे।
बता दें कि दिल्ली सरकार अब इस पक्ष में है कि मेट्रो जनता के लिए खोल दी जानी चाहिए। शरीरिक दूरी के लिए एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि मेट्रो न चलने से जनता को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं, मॉल के बारे में दिल्ली सरकार अगले चरण के लॉकडाउन में खोलने के पक्ष में है। अभी तक मॉल में सिर्फ जरूरी सेवा वाली दुकान यानी किराना और मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। अब वहां बाकी दुकानें भी खुल पाएंगी।
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Posted By: Prateek Kumar
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