लॉकडाउन: यूपी-हरियाणा के लोग अब जा पाएंगे दिल्ली? जानें क्या कहती है सरकार की गाइडलाइन – आज तक

  • गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस
  • एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की केंद्र सरकार ने दी इजाजत

केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दीं. हालांकि सरकार इसे अनलॉक 1 कह रही है. 1 जून से 30 जून तक रहने वाले लॉकडाउन 5.0 में सरकार की ओर से लोगों को कई तरह की राहत दी गई हैं. इसमें से एक है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना. गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, सरकार के निर्देश के बाद भी इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है कि क्या नोएडा या गुरुगाम में रहने वाले लोग आसानी से दिल्ली जा सकेंगे.

दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तो जारी हो गईं, लेकिन अब फैसला राज्यों को लेना है. क्योंकि हरियाणा सरकार पहले ही दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर सील कर चुकी है. हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली के कारण उसके यहां कोरोना के केस बढ़े हैं. दूसरी तरफ गाजियाबाद ने भी ऐसी पाबंदियां लगाई हैं.

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केंद्र सरकार ने राज्यों को इतनी छूट दे दी है कि वह अपने हिसाब से गाइडलाइंस ला सकें. हालांकि केंद्र की ओर से ये जरूर बोला गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की खुली छूट है, लेकिन जानकारी के मुताबिक काफी हद तक राज्य इसको मॉनिटर कर सकते हैं. ऐसे में हमें अब राज्यों के फैसले का इंतजार करना होगा.

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जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे तो इसमें गृह मंत्रालय का कहना है कि जो संशोधित गाइडलाइंस हैं, उसके तहत राज्य सरकारों को एक्शन लेना होगा. यानी कि राज्य लॉकडाउन को लेकर सख्ती जरूर कर सकते हैं, लेकिन छूट का दायरा वो नहीं बढ़ा सकते.

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नोएडा पुलिस बोली- पास की होगी जरूरत

केंद्र के फैसले के बाद लोगों के मन में अब यही सवाल है कि वे क्या वे बॉर्डर पार कर सकेंगे? इसी को लेकर ट्विटर पर एक यूजर ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को टैग कर पूछा कि क्या वह कल बिना ई-पास के नोएडा से दिल्ली जा पाएगा. युवक के इस सवाल पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह नोएडा पुलिस से संपर्क करे. नोएडा पुलिस ने युवक को जवाब देते हुए कहा कि यात्रा के लिए वैध पास की जरूरत होगी.

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