COVID-19: जिनमें हल्के हैं लक्षण उनके लिए होम आइसोलेशन के संशोधित गाइडलाइंस, MHA ने किया जारी – दैनिक जागरण

Publish Date:Mon, 11 May 2020 11:04 AM (IST)

नई दिल्ली, एएनआइ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर ‘आइसोलेशन’ के गाइडलाइंस में संशोधन किया है। बता दें कि नॉवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है। इसके अलावाा गृह मंत्रालय ने राज्यों को सभी प्राइवेट क्लिनिकों, नर्सिंग होम, लैब को खोलने का आदेश दे दिया। साथ ही सभी मेडिकल स्टाफों को आने की अनुमति भी दी है।

इससे पहले 3 मई तक लॉकडाउन निर्धारित था लेकिन संक्रमण के मामलों में सुधार न होने के कारण अवधि का विस्तार किया गया। ये गाइडलाइन काफी हल्के और पूर्व लक्षणात्मक संक्रमित मरीजों के लिए जारी किए गए हैं। 

  मंत्रालय की ओर से अपडेट किए गए गाइडलाइन के तहत कम लक्षण या काफी हल्के लक्षणों वाले मरीजों को घर के भीतर ही अलग रहने की सलाह दी गई है।

मरीजों को रखना होगा इन बातों का ख्याल- 

– एक दो नहीं बल्क पहनना होगा ट्रिपल लेयर मास्क जिसे हर 8 घंटे में होगा बदलना

– सोडियम हाइपो-क्लोराइड के इस्तेमाल से उतारे गए मास्क को खत्म करना होगा

– घर में संक्रमित का कमरा अलग रखना होगा और सभी की एंट्री होगी बंद

– 20 नहीं बल्कि 40 सेकेंड तक धोना होगा हाथ

MHA की ओर से दिए गए होम आइसोलेशन के लिए निर्देश –

– घर में ही रहना होगा परिवार के अन्य सदस्यों से दूर

– देखभाल के लिए एक 24 घंटे मौजूद रहे एक व्यक्ति

– उक्त को रहना होगा अस्पताल के संपर्क में

– फोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य

– यह होम आइसोलेशन 17 दिनों तक रहेगा

– इसके बाद बुखार न आने पर होम आइसोलेशन होगा खत्म

– मरीज की देख-रेख करने वाले को हमेशा पहनना होगा मास्क

– लगातार साफ रखना होगा हाथ  

हालांकि इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान, गृह मंत्रालय के आदेशानुसार केवल आवश्यक सामानों की दुकानें खुली थी। इसके तहत राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। बता दें कि लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 11 मई सुबह 8 बजे तक देश भर में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 44029 हो गई। वहीं 20916 लोग ठीक हो गए। इसके अलावा 2206 लोगों की मौत हो गई।

Posted By: Monika Minal

डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

Related posts