निर्भया केसः कई बार फांसी का ट्रायल, 4 डेथ वारंट और अभी भी मौत पर सस्पेंस – आज तक

  • अब 20 मार्च को तय है निर्भया के गुनहगारों को फांसी
  • चौथी बार जारी हुआ है डेथ वारंट

निर्भया के गुनहगारों का चौथा डेथ वारंट जारी हो गया. कोर्ट ने मौत का वक्त सुबह साढ़े पांच बजे लिखा है. जबकि जेल मैनुअल के हिसाब से फांसी के लिए तीन ही वक्त मुकर्रर हैं. एक सुबह छह बजे, दूसरा सात बजे और तीसरा आठ बजे. ये तीनों ही वक्त मौसम के हिसाब से तय किए गए हैं. इतना ही नहीं अदालत ने अब तक जो चार बार डेथ वॉरंट जार किए थे, उनमें से तीन बार मौत का वक्त अलग-अलग लिखा गया था.

22 जनवरी पहली तारीख़. 1 फरवरी दूसरी तारीख. 3 मार्च तीसरी तारीख और अब 20 मार्च चौथी तारीख. अब पटियाला हाऊस कोर्ट ने इन चारों को 20 मार्च शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने का फरमान जारी किया है. कोई और मौत का मज़ाक बनाए तो कानून उसे सज़ा देती है. पर खुद कानून ही मौत का तमाशा बना दे तो किस ज़िल्ले इलाही से फरियाद करें. कानून की किसी डिक्शनरी में किसी भी सज़ा के लिए एक बार से ज़्यादा मौत का प्रावधान ही नहीं है.

लेकिन यहां उसी कानून की कमज़ोरियों ने इन चारों को अब तक चार चार बार सूली पर लटकवा दिया है. दो बार तो जल्लाद भी जेल का दौरा कर आया. फांसी के फंदे का ना जाने कितनी बार ट्रायल लिया जा चुका है. कितनी ही बार इन चारों के वज़न और इनके कद काठी के हिसाब से रेत की बोरियों को डमी फांसी दी जा चुकी है. ना जाने कितनी बार चारों को मौत का अहसास दिलाने के लिए कोठरी से निकाल कर काल कोठरी में ले जाया गया है. लेकिन हर पल मौत के साये में जीने के बावजूद इनके हिस्से में अब तक मौत नहीं आई है.

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मौत का इंतज़ार करते करते थक गए ऐसे लोगों की एक लंबी फेहरिस्त है. जिनकी सिर्फ इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया. क्योंकि वो किश्तों में मर रहे थे. पर अब से पहले ये तो कभी नहीं हुआ था. जब मौत को भी तारीख पे तारीख मिलने लगी. सवाल ये है कि इन चारों की मौत को इस तरह कानूनी तमाशा किसने बनाया. तो जवाब कानून की इन्हीं कमज़ोरियों में छुपा है.

मगर फिर सवाल उठता है कि जब कानून को पता है कि फांसी की सज़ा होने के बावजूद क्यूरेटिव से लेकर दया याचिका और फिर दया याचिका को भी चुनौती देने का अधिकार गुनहगारों के पास है. तो फिर इतनी बार डेथ वारंट जारी करने के बजाए. सही सही हिसाब किताब लगाकर डेथ वारंट जारी क्यों नहीं किया गया. कम से कम इससे मौत तमाशा बनने से तो बच जाती.

तीसरे डेथ वारंट के हिसाब से इन चारों को तीन मार्च मंगलवार सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी. लेकिन मौत से 24 घंटे पहले ही एक साथ दो दो अदालतों में हलचल शुरु हो गईं. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पवन की क्यूरेटिव पिटिशन और साथ ही तीन मार्च को फांसी टालने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ निचली अदालत पटियाला हाऊस कोर्ट में डेथ वारंट को स्थगित करने की सुनवाई चल रही थी. पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया. जैसा की अंदाज़ा था पवन की क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.

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साथ ही 3 मार्च के डेथ वारंट पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. इन दो फैसलों के बाद अब सब की निगाहें पटियाला हाऊस कोर्ट की तरफ थीं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के घंटे भर बाद ही पटियाला हाऊस कोर्ट से पहला फैसला आया. पटियाला हाऊस कोर्ट ने फांसी के लिए जारी 3 मार्च के डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इधर कोर्ट का ये फैसला आता है. उधर, उसी वक्त पवन के वकील अदालत में बताते हैं कि उन्होंने पवन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी है. इसलिए जब तक फैसला नहीं आ जाता. डेथ वारंट को स्थगित कर दिया जाए.

इस पर अदालत दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेती है. अब तक दोपहर के तीन बज चुके थे. उधर, पटियाला हाऊस कोर्ट फैसला सुरक्षित रखती है. इधर, पौन घंटे बाद पौने चार बजे के करीब राष्ट्रपति भवन से खबर आती है कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी. लेकिन पवन के वकील के पास अब भी एक दलील बची थी. और वो ये कि दया याचिका खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का उनका अधिकार अब भी बचा हुआ है.

इसी के बाद पटियाला हाऊस कोर्ट ने शाम को अपना फैसला सुनाया. फैसला ये कि तीन मार्च के डेथ वारंट को फिलहाल स्थगित किया जाता है. मौत की नई तारीख यानी चौथा डेथ वारंट अब बाद में आएगा और आखिरकार गुरुवार को चौथी बार पटियाला हाऊस कोर्ट ने चौथा डेथ वारंट जारी किया. 20 मार्च की नई तारीख के साथ.

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