निर्भया के दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सजा पर पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के चार दोषियों में शामिल पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। पवन ने फांसी को उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई थी। उसके वकील एपी सिंह नेखुली अदालत में सुनवाई की मांग की थी। इस पर जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि सजा पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तीसरा डेथ वॉरंट जारी करते हुए चारों को फांसी दिए जाने की तारीख 3 मार्च तय की थी।

इससे पहले, शनिवार को दोषीअक्षय सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट मेंअपील दायर कर 3 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया और 2 मार्च तक जवाब मांगा था। अक्षय नेयाचिका में कहा कि उसने नई दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी है और इस पर अब तक फैसला नहीं हुआ। उसके वकील के मुताबिक, पिछली दया याचिका में पूरे तथ्य नहीं थे, इसलिए वो खारिज हो गई थी।

सिर्फ पवन के पास कानूनी विकल्प

निर्भया के चार दोषियों में से केवल पवन के पास दया याचिका का इकलौताकानूनी विकल्प शेष है। बाकी तीन दोषी विनय शर्मा, मुकेश सिंह और अक्षय ठाकुर पहले ही सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पवन की नाबालिग होने की याचिका और इस पर उसकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी थी।

दालतों की निष्क्रियता से सदमे में हूं: आशा देवी

निर्भया की मां आशा देवीने सुनवाई से पहलेकहा, ‘‘मैं अदालतों की निष्क्रियता से सदमे में हूं। पूरी दुनिया देख रही है कि दरिंदों के वकील कैसे कोर्ट को गुमराह कर फांसी पर अमल नहीं होने दे रहे हैं। इन दरिंदो ने फांसी से महज दो दिन पहले याचिका लगाई। मैं जानना चाहती हूं कि शीर्ष अदालत उसमें वक्त क्यों ले रही है। जब निर्णय हो चुका है, तो अमल में समय नहीं लगना चाहिए।’’

फांसी की नई तारीख 3 मार्च

पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषियों के तीन बार डेथ वॉरंट जारी कर चुका है। लेकिन उनके द्वारा कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने से फांसी 2 बार टल गई थी। अब फांसी की नई तारीख 3 मार्च है, लेकिन दोषियों के वकील एपी सिंह ने दावा किया है- लिखकर रख लो इस तारीख को फांसी नहीं होगी, क्योंकि लूट का एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।

  • पहला डेथ वॉरंट (7 जनवरी): 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश, एक दोषी की दया याचिका लंबित रहने से फांसी नहीं हुई।
  • दूसरा डेथ वॉरंट (17 जनवरी): 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देना का आदेश, 31 जनवरी को कोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए फांसी टाली।
  • तीसरा डेथ वॉरंट (17 फरवरी): 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी का आदेश, दोषियों के वकील ने कहा- अभी हमारे पास कानूनी विकल्प बाकी हैं।

16 दिसंबर 2012: 6 दोषियों ने निर्भया से दरिंदगी की थी

दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा से 16 दिसंबर, 2012 की रात 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। गंभीर जख्मों के कारण 26 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी। घटना के 9 महीने बाद यानी सितंबर 2013 में निचली अदालत ने 5 दोषियों… राम सिंह, पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई थी। मार्च 2014 में हाईकोर्ट और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी। ट्रायल के दौरान मुख्य दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य दोषी नाबालिग होने की वजह से 3 साल में सुधार गृह से छूट चुका है।

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Source: DainikBhaskar.com

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