नई दिल्ली, माला दीक्षित। सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। इसके अलावा कमांडिग पद पर भी फैसला आ सकता है। दरअसल, 2010 के मार्च में हाई कोर्ट ने सेना में आने वाली महिलाओं की 14 साल की सर्विस पूरी होने के बाद पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। यह आदेश शार्ट सर्विस कमीशन के तहत दिया गया था।
Posted By: Monika Minal
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस
Source: Jagran.com