नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सामुदायिक रसोइयां बनाए जाने के मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र, मनीपुर ओड़िशा और गोवा पर पर जुर्माना राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इन राज्यों ने हलफनामा दाखिल नहीं करने के बाद पिछले हफ्ते लगाए गए पांच लाख रुपये के जुर्माने को नहीं चुकाया है। इसी वजह से कोर्ट ने यह कदम उठाया है।
Posted By: Tanisk
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस
Source: Jagran.com