CAA: शाहीन बाग प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

संशोधित नागरिकता अधिनियम और एनआरसी के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी. (फाइल फोटो)

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) इलाके में धरना-प्रदर्शन के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. दरअसल शाहीन बाग में पिछले करीब दो महीने से लोग संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

News18Hindi
Last Updated:
February 17, 2020, 9:16 AM IST

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नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) इलाके में धरना-प्रदर्शन के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. दरअसल शाहीन बाग में पिछले करीब दो महीने से लोग संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क लगभग दो माह से पूरी तरह बंद है. ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणीशाहीन बाग इलाके में धरना-प्रदर्शन के मामले में पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि कोई भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क को ब्लॉक नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को फौरन हटाने के लिए कोई आदेश तो नहीं दिया था और कहा था कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर कोई भी इस तरह सड़क को ब्लॉक नहीं कर सकता.प्रदर्शन निर्धारित स्थान पर होना चाहिएजस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा था, ‘एक कानून है और लोगों की उसके खिलाफ शिकायत है. मामला अदालत में लंबित है. इसके बावजूद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है.’ बेंच ने कहा, ‘आप सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते. ऐसे क्षेत्र में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन नहीं हो सकते. अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर होना चाहिए.’ हालांकि पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई निर्देश जारी नहीं करेगी.8 फरवरी की सुनवाई में यह हुआ थासुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले की सुनवाई दिल्ली चुनाव के बाद करेगा.दो माह से चल रहा है शाहीन बाग प्रदर्शनदिल्ली के शाहीन बाग में दो महीने से ज्यादा वक्त से लगातार प्रदर्शन जारी है. धरना दे रहे लोग CAA और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल 12 दिसंबर को संसद से CAA  पास कराया था. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार सीएए और एनआरसी को खत्म करने का फैसला नहीं करती है, तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे.ये भी पढ़ें – 
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First published: February 17, 2020, 9:16 AM IST
Source: News18 News

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