SC ने कहा – BS-IV वाहनों की बिक्री के लिए 1 दिन भी नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ेगी BS-IV वाहनों की बिक्री की डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को FADA की याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि BS-IV वाहनों की बिक्री या रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाई जाएगी.

News18Hindi
Last Updated:
February 15, 2020, 5:25 PM IST

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल ​डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें BS-IV वाहनों को बेचने की अं​तिम अवधि 1 अप्रैल 2020 से आगे बढ़ाने की बात की गई थी. FADA ने याचिका में कहा था कि BS-IV इंजन वाले वाहनों को बेचने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए. इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि कोर्ट एक दिन के लिए भी BS-IV वाहनों के बेचने की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी.डेढ़ साल पहले लिया गया था प्रतिबंध लगाने का फैसलाकेंद्र सरकार (Central Government) ने साल 2016 में ऐलान किया था 1 अप्रैल 2020 के बाद से भारत में BS-V इंजन वाले वाहनों की जगह सीधे अगले जेनरेशन यानी BS-VI वाहनों को लाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को एक सुनवाई में कहा था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद देश में BS-IV इंजन वाले एक भी वाहन को न तो बेचा जाएगा और न ही उनकी रजिस्ट्रेशन होगी. यह भी पढ़ें: बजट पर वित्त मंत्री और RBI गवर्नर ने की चर्चा, AGR को लेकर कही ये बातकोर्ट में FADA ने क्या कहाकोर्ट में FADA की प्रतिनिधित्व कर रहे काउंसिल ने कहा कि डीलर्स के पास BS-IV वाहनों की एक बड़ी इन्वेन्टरी बची हुई है, जिन्हें तय समयसीमा के अंदर बेचना मुश्किल है. वकील ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सुस्ती के तौर से गुजर रही है. ऐसे में डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ाया जाए ताकि मौजूदा स्टॉक को क्लियर किया जा सके.कोर्ट ने साफ तौर पर किया मना
FADA की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों के बेंच ने कहा कि आदेश को डेढ़ा साल पहले ही पास कर दिया गया है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद से ही निर्माताओं को इन वाहनों का निर्माण पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. यह आवेदन करने के बाद भी वाहनों को निर्माण हुआ है.यह भी पढ़ें: ये शख्स बना भारत का पांचवा सबसे अमीर व्यक्ति, जानिए कितनी है इनकी संपत्तिप्रदूषण की स्थित चिंताजनकअक्टूबर 2018 के आदेश में ही कोर्ट ने कहा था इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का मतलब होगा ​कि स्थिति और खराब होगी और आम लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा. प्रदूषण की स्थिति पहले से ही चिंताजनक स्तर पर है. इसके बाद बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि इस याचिका को खारिज किया जा रहा है. डेडलाइन को एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाया जाएगा.यह भी पढ़ें: GST काउंसिल बैठक में टैक्स दरों पर हो सकता है बड़ा फैसला, खत्म होंगे ये स्लैब

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First published: February 15, 2020, 5:24 PM IST
Source: News18 News

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