AGR पर SC का आदेशः कोई मुद्दा सामने आने पर होगी आंतरिक चर्चाः आरबीआई गवर्नर दास

Publish Date:Sat, 15 Feb 2020 02:00 PM (IST)

नई दिल्ली, पीटीआइ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि AGR की बकाया राशि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है तो उस पर आंतरिक तौर पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को Bharti Airtel, Vodafone Idea और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी थी। दास ने इस आदेश को लेकर कोई खास बात नहीं की।

इस आदेश का बैंकों पर असर देखने को मिल सकता है, जिन्होंने वित्तीय दबाव का सामना कर रही टेलीकॉम कंपनियों को कर्ज दिया हुआ है। इस बारे में पूछे जाने पर दास ने कहा अगर कोई मुद्दा सामने आता है तो उस पर आंतरिक तौर पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

State Bank of India (SBI) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि यह टेलीकॉम कंपनियों पर निर्भर है कि वे पैसे की व्यवस्था कहां से करती हैं। उन्होंने समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के कुछ देर बाद ही यह बात कही। 

इसी बीच आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि आने वाले महीनों में लोन वितरण के गति पकड़ने की संभावना है। बोर्ड को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संबोधित किया। बजट पर चर्चा को लेकर आयोजित इस बैठक में सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट फ्लो को लेकर बैंकों की निगरानी कर रहा है। 
Posted By: Ankit Kumar

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Source: jagran.com

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