सावधान! 17 करोड़ लोगों के पैन कार्ड 45 दिन में हो सकते हैं रद्दी, ऐसे करें चेक

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी चेतावनी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी देते हुए कहा हैं कि इस साल की 31 मार्च तक अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं और पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है. क्योंकि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है. अब इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा.

News18Hindi
Last Updated:
February 15, 2020, 10:31 AM IST

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नई दिल्ली. सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) के साथ आधार (Aadhaar Card) को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं. हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा था. इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है. इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी देते हुए कहा हैं कि इस साल की 31 मार्च तक अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं और पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है. क्योंकि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है. अब इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा यानी आपको अगरे 45 दिन में इस काम को पूरा कर लेना है.इनकम टैक्स की चेतावनी-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए आख़िरी तारीख़ 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा. सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है. ऐसे में विभाग का कहना है कि दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है. हालांकि दोनों दस्तावेजों को 31 मार्च के बाद भी लिंक किया जा सकेगा.लेकिन इस तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक करने पर वह उसी दिन से सामान्य माना जाएगा जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर आधार पैन लिंक करने की ऑनलाइन सुविधा दी है. साथ ही अगर कोई ये देखना चाहे कि उसका आधार और पैन लिंक हुए हैं या नहीं तो वो भी आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है.

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First published: February 15, 2020, 10:29 AM IST
Source: News18 News

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