निर्भया केस: इंसाफ में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पर तय की गाइडलाइन

केंद्र सरकार कोर्ट में इस तरह के मामले में गाइडलाइन बनाने की मांग कर चुकी है.

निर्भया मामले (Nirbhaya case) में इंसाफ में हो रही देरी और दोषियों के द्वारा आजमाए जा रहे तमाम हथकंडों बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने फांसी की सजा के लिए गाइडलाइन तय कर दी है. इस मामले को लेकर केंद्र सरकार कोर्ट गई थी.

News18Hindi
Last Updated:
February 14, 2020, 8:31 PM IST

Share this:

नई दिल्ली. निर्भया मामले (Nirbhaya case) में इंसाफ में हो रही देरी और दोषियों के द्वारा आजमाए जा रहे तमाम हथकंडों बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने फांसी की सजा के लिए गाइडलाइन तय कर दी है. इस मामले को लेकर केंद्र सरकार कोर्ट गई थी. इसमें मांग की गई थी कि सजा देने के लिए तय गाइडलाइन बनाई जाए. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार, ‘अगर हाईकोर्ट किसी को मौत की सजा देने की पुष्टि करता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी अपील पर सुनवाई की सहमति जताता है तो 6 महीने के भीतर मामले को तीन जजों की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. फिर भले ही अपील तैयार हो या नहीं.’

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: February 14, 2020, 8:31 PM IST
Source: News18 News

Related posts